Washington: अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। व्हाइट हाउस (White House) ने ऐलान किया है कि 30 दिन से ज्यादा रुकने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। अगर अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों ने ये काम नहीं किया तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
प्रेस सचिव ने दी जानकारी
वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेट्री कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) ने कहा, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है।’
प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि, ‘यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा और आप कभी भी हमारे देश में वापस नहीं आ सकेंगे।’
हर समय साथ रखना होगा पंजीकरण प्रमाण
विदेशी नागरिकों को हर समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है। 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा, चाहे उनका पहले से कोई पंजीकरण क्यों न हुआ हो।
अमेरिका ने क्यों उठाया ये कदम
प्रेस सेक्रेट्री कैरोलिन लेविट ने कहा कि ‘यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के बारे में है। उन्होंने कहा, “ट्रंप प्रशासन हमारे देश के आव्रजन कानूनों को लागू करना जारी रखेगा। हम यह नहीं चुनेंगे कि कौन से कानून लागू करने हैं। हमें यह जानना है कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हो सके।’
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