Hyderabad News: हैदराबाद में हाई-स्पीड हादसा, सांसद के बेटे पर लापरवाही का मामला दर्ज

हैदराबाद के माधापुर में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवती की मौत हो गई। कार कथित तौर पर राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे चला रहे थे। पुलिस ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।

हैदराबाद में हाई-स्पीड हादसा

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

अगस्त 21, 2026

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Hyderabad News: हैदराबाद के माधापुर इलाके में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। हादसा 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के पास हुआ, जहां सड़क पार कर रही महिला को एक एस्टन मार्टिन कार ने टक्कर मार दी। घटना के बाद साइबराबाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, कार राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमनेनी संजूष के नाम से जुड़ी है। आरोपी पर कथित तौर पर लापरवाही से वाहन चलाने और तेज गति से कार चलाने के आरोप लगाए गए हैं।

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लंच के बाद काम पर लौट रही थी युवती

हादसे में जान गंवाने वाली युवती की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है। वह माधापुर स्थित एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी। हादसे के दिन भारती अपनी सहकर्मी 26 वर्षीय पूजा अशोक अलोने के साथ लंच के लिए बाहर गई थीं। एफआईआर में दर्ज जानकारी के अनुसार, दोनों दोपहर करीब तीन बजे लंच के लिए ITC कोहिनूर इलाके की तरफ गई थीं। खाना खाने के बाद जब दोनों वापस अपने कार्यस्थल की ओर लौट रही थीं, तभी इनऑर्बिट मॉल के सामने सड़क पार करते समय भारती कार की चपेट में आ गईं।

टक्कर इतनी जोरदार कि सिर में आई गंभीर चोट

पुलिस के अनुसार, कार की टक्कर के बाद भारती के सिर पर गंभीर चोट लगी। उन्हें काफी खून बह रहा था और हालत बेहद नाजुक थी। हादसे के बाद उन्हें उसी एस्टन मार्टिन कार से जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने भारती को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद उनकी सहकर्मी पूजा ने शोरूम के मैनेजर अश्विन कुमार को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद मैनेजर ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी।

पुलिस ने आरोपी की पहचान की

साइबराबाद पुलिस ने जांच के दौरान कार चालक की पहचान लिंगमनेनी संजूष के तौर पर की। पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय वही कार चला रहा था। मामले में उसके खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। माधापुर के एसीपी पी. श्रीधर ने बताया कि आरोपी को पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत इस मामले में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है और अपराध जमानती श्रेणी में आता है। इसी वजह से फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

सांसद और कारोबारी हैं आरोपी के पिता

पुलिस के अनुसार, आरोपी संजूष के पिता लिंगमनेनी रमेश आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और जनसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह कारोबारी भी हैं। इस वजह से हादसे का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े तथ्यों, वाहन की गति तथा घटनाक्रम की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। इस दर्दनाक सड़क हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के गंभीर खतरों को सामने ला दिया है।

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