Madras High Court : मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर Madras High Court ने सख्त मना किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि- गैर हिंदू तमिलनाडु के मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते।इसके अलावा अगर गैर हिंदू मंदिरों में वे प्रवेश करते हैं तो उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को राज्य के सभी मंदिरों में बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है।
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मंदिरों में बोर्ड में लिखा जाएगा कि..
बता दें कि मंदिरों में बोर्ड में लिखा जाएगा कि – “कोडिमारम के आगे गैर-हिंदुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कोडिमारम मुख्य प्रवेश द्वार के तुरंत बाद और गर्भगृह से बहुत पहले स्थित है।”
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केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति…
वहीं मद्रास हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने फैसला दिया कि इस तरह के उपक्रमों को मंदिर के अधिकारियों के बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।यह आदेश डिंडीगुल जिले के पलानी में धंडायुधापानी स्वामी मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने के लिए डी सेंथिलकुमार की दायर एक रिट याचिका पर आया है।”
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“मंदिर परिसर पिकनिक स्पॉट नहीं”
कोर्ट ने कहा,”- इसी तरह से अन्य धर्मों से संबंधित लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार है, लेकिन उनके संबंधित धर्म के रीति-रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल नहीं है। यहां तक कि अरुलमिघु ब्रहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में भी अन्य धर्म के लोगों को मंदिर के स्मारकों की तारीफ और सराहना करने की परमिशन है,
लेकिन कोडिमाराम के बाद नहीं।” “वास्तुशिल्प स्मारकों की तारीफ करते हुए लोग परिसर को पिकनिक स्पॉट या पर्यटक स्थल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं मंदिर परिसर को श्रद्धा के साथ बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए, अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अधिकार उत्तरदाताओं को, अगर दूसरे धर्म के लोगों का हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास नहीं है तो, उन्हें अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं दे रहा।”