Gurmeet Ram Rahim Singh News: पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में बरी कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने चार अन्य दोषियों को भी हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दे कि इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. तब जाकर उन्होंने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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क्या था पूरा मामला ?
बताते चले कि, 2021 में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने राम रहीम और चार अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 10 जुलाई 2002 को सिरसा डेरे के प्रबंधक रंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.इस मामले की जांच साल 2003 में सीबीआई को सौंपी गई थी. जांच में सीबीआई ने पाया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेच 5 लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया था. इसके बाद सीबीआई ने राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. आज हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने उन्हें बरी कर दिया है.
आपको बता दे कि, पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह के मर्डर मामले में राम रहीम के अलावा अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वहीं इस मामले में बरी होने के बावजूद राम रहीम जेल की हवा खाते रहेंगे, क्योंकि वो फिलहाल बलात्कार के एक अलग मामले में भी दोषी है. इसके अलावा हत्या की साजिश से जुड़े एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं.
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जेल से बाहर नहीं आ पाएगा बाहर राम रहीम
राम रहीम भले ही बरी हो गए हो,लेकिन फिर भी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे,क्योंकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और रेप के मामले में वो दोषी हैं. इसके अलावा कई और मामले उसके खिलाफ लंबित हैं. रेप और छत्रपति हत्याकांड पर निचली अदालत के फैसले को भी राम रहीम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है. ऐसे में साफ है कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं. बता दे कि, राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.
राम रहीम के वकील ने क्या कहा ?
आपको बता दे कि, राम रहीम के वकील ने बताया कि जजमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन कोर्ट में मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि मंगलवार कोर्ट में फैसला आया और सभी को बरी किया गया है. आरोपी सबदिल के वकील महेंद्र सिंह जोशी ने बताया कि रणजीत सिंह के पिता ने पहले गांव के सरपंच पर मर्डर के आरोप लगाए थे. यह पूरा मामला संदिग्ध था. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर अपना फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि सबदिल की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. क्योंकि वह 14 साल से जेल में बंद है. उसकी नौकरी भी चली गई. लेकिन अब परमात्मा की मेहर हुई है.
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