Haryana News: प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत, हरियाणा में ब्याज पर मिलेगी भारी छूट; जानें पूरी डिटेल

हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। 31 अगस्त तक भुगतान करने वालों को ब्याज में भारी छूट मिलेगी। लेकिन 1 सितंबर से नई टैक्स नीति लागू हो जाएगी। आखिर इस बदलाव से प्रॉपर्टी मालिकों पर क्या असर पड़ेगा? जानिए पूरी जानकारी।

हरियाणा में ब्याज पर मिलेगी भारी छूट

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

अगस्त 7, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कलेक्टर रेट के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणासी लागू कर दी है। हालांकि, पुराने सिस्टम के तहत टैक्स जमा करने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को 31 अगस्त 2026 तक अंतिम अवसर दिया गया है। इस समय सीमा के बाद राज्य में सभी संपत्तियों पर कलेक्टर रेट आधारित नई टैक्स व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण नई नीति के अनुसार ही किया जाएगा।

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बकाया टैक्स पर ब्याज में मिलेगी बड़ी राहत

आपको बता दें कि, प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने पुराने बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज में बड़ी छूट का ऐलान किया है। पंचकूला नगर निगम के कमिश्नर विनय कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलेगी, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर देंगे।

समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा फायदा

सरकार का उद्देश्य पुराने टैक्स बकायों को कम करना और अधिक से अधिक लोगों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी वजह से ब्याज में इतनी बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है। जो प्रॉपर्टी मालिक लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह योजना आर्थिक बोझ कम करने का अवसर लेकर आई है। समय सीमा के अंदर भुगतान करने पर उन्हें अतिरिक्त ब्याज राशि का बड़ा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा।

1 सितंबर से लागू होगी नई टैक्स नीति

हरियाणा सरकार की नई प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके बाद संपत्तियों का टैक्स निर्धारण कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली में संपत्ति की सरकारी निर्धारित कीमत के अनुसार टैक्स तय किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी।

प्रॉपर्टी मालिकों से समय पर भुगतान की अपील

नगर निगम प्रशासन ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने पुराने बकाया टैक्स का भुगतान कर लें और ब्याज छूट का लाभ उठाएं। 31 अगस्त के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और नई नीति के तहत ही टैक्स जमा करना होगा। ऐसे में जिन लोगों पर पुराना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उनके लिए यह आखिरी मौका माना जा रहा है।

सरकार का लक्ष्य टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाना

हरियाणा सरकार लगातार शहरी क्षेत्रों में टैक्स व्यवस्था को बेहतर और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। कलेक्टर रेट आधारित प्रणाली लागू करने का उद्देश्य प्रॉपर्टी टैक्स में समानता और पारदर्शिता लाना है। नई नीति लागू होने के बाद नगर निकायों की आय बढ़ने की उम्मीद है, जिससे शहरों में विकास कार्यों को गति मिल सकती है।

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