Haryana News: हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफेसरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने संशोधित सेवा सुरक्षा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 2100 एक्सटेंशन लेक्चरर्स और 45 गेस्ट प्रोफेसरों को सीधा लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत केवल सेवा सुरक्षा ही नहीं, बल्कि वेतन, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि और अनुकंपा सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ भी सुनिश्चित किए गए हैं। लंबे समय से अपनी सेवाओं की सुरक्षा की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है।
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पात्रता की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
संशोधित नियमों में सबसे बड़ा बदलाव पात्रता की कटऑफ तिथि को लेकर किया गया है। पहले सेवा सुरक्षा का लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलना था, जो 30 जून 2023 तक कार्यरत थे। अब सरकार ने इस तिथि को बढ़ाकर 21 जुलाई 2025 कर दिया है। इस बदलाव के बाद बड़ी संख्या में एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफेसर सेवा सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जो शिक्षक पात्रता से बाहर रह गए थे, उन्हें भी अब इसका लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
240 कार्य दिवस के नियम में भी हुआ बदलाव
सरकार ने सेवा अवधि से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। पहले किसी शिक्षक को पात्र मानने के लिए एक कैलेंडर वर्ष के भीतर 240 कार्य दिवस पूरे करना अनिवार्य था।अब इस शर्त को सरल बनाते हुए एक वर्ष की संविदात्मक सेवा अवधि के दौरान 240 दिन कार्य करने का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव से तकनीकी कारणों से पात्रता खोने की आशंका कम होगी और अधिक शिक्षकों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
वेतन, डीए और इंक्रीमेंट का मिलेगा लाभ
नई अधिसूचना के तहत पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफेसरों को हर महीने 57,700 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता (डीए) का लाभ भी मिलेगा। सरकार के अनुसार, हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए में होने वाली बढ़ोतरी के अनुरूप मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आय में नियमित बढ़ोतरी होती रहेगी।
परिवार को भी मिलेगी अनुकंपा सहायता
सरकार ने शिक्षकों के परिवारों को भी राहत देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। यदि किसी पात्र शिक्षक का सेवा अवधि के दौरान निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आवश्यकता होने पर परिवार के पात्र सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अवसर भी दिया जा सकेगा।
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शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ
राज्य सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफेसरों को अब अधिक स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नई अधिसूचना लागू होने के बाद हजारों शिक्षकों को न केवल नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वेतन और अन्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का मनोबल बढ़ने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।










