Haryana News: हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! लाडो लक्ष्मी योजना में बदले नियम, जानें किसे मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अक्टूबर 14, 2026

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने महत्वाकांक्षी ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के दायरे और नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इसकी वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह योजना तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।

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योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और भुगतान की प्रक्रिया

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हरियाणा की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी!

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, इस योजना की पात्रता पूरी करने वाली पात्र महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया में एक खास बदलाव किया गया है। योजना के तहत पहले महीने की पूरी राशि (2100 रुपये) सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके बाद के महीनों में भुगतान की व्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा गया है। दूसरे महीने से 1100 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा (RD) या सावधि जमा (FD) खाते में जमा किए जाएंगे। आरडी में जमा होने वाली यह राशि पांच साल बाद ब्याज सहित लाभार्थी को मिलेगी, जिससे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वित्तीय बचत भी सुनिश्चित हो सकेगी।

पात्रता की शर्तें और विशेष प्रावधान

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इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। वे महिलाएं इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। इसके अलावा, जिन परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं या कक्षा 1 से 4 तक निर्धारित शैक्षणिक दक्षता हासिल करते हैं, उनकी माताओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, ऐसे बच्चों को गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण की स्थिति से बाहर लाने वाली माताएं भी इस योजना के दायरे में शामिल हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि तीन से अधिक बच्चों वाली माताएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। सरकार के इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल और बेहतर भविष्य की उम्मीद मिली है।

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