Haryana News: हरियाणा में कर्मचारियों को बड़ा निर्देश, समय पर जमा करें संपत्ति का ब्यौरा

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को संपत्ति विवरण समय पर जमा करने का सख्त निर्देश दिया है, लेकिन क्या यह केवल पारदर्शिता बढ़ाने का कदम है या इसके पीछे कोई बड़ी प्रशासनिक रणनीति छिपी है, अगर समय पर जानकारी नहीं दी गई तो क्या कार्रवाई होगी, पूरी कहानी चौंका देगी

हरियाणा में कर्मचारियों को बड़ा निर्देश

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

मई 7, 2026

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत वर्ष 2025-2026 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return) निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कर्मचारियों को यह विवरण 22 मई, 2026 से पहले जमा करना होगा। इस निर्देश का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों को नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी विभागों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारी समय पर अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें। निर्देशों में कहा गया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी सेवा में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।

नियम 24 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया

नियम 24 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया
नियम 24 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया

यह निर्देश हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत जारी किया गया है। इस नियम के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर वित्त वर्ष के अंत में अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण देना आवश्यक होता है। इसमें संपत्ति, निवेश, जमीन-जायदाद और अन्य वित्तीय संपत्तियों की पूरी जानकारी शामिल होती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। वार्षिक संपत्ति विवरण के माध्यम से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति का रिकॉर्ड स्पष्ट रहता है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक मजबूत बनती है। इसके अलावा, यह व्यवस्था सरकारी सेवाओं में नैतिकता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है।

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सभी विभागों को सख्त पालन के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से समय पर यह विवरण भरवाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि डिजिटल माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिले और समय की बचत हो।