GST Council Meeting: नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी दरों (GST rate) में इजाफा हो सकता है. जिसके चलते इन उत्पादों का सेवन करने वालों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GOM) ने इन उत्पादों पर मौजूदा 28 फीसदी की जीएसटी दर को बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश की है. यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकता है. इस सिफारिश पर 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में चर्चा की जाएगी और इसके बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
मंत्रियों के समूह ने क्या सिफारिश की ?
बताते चले कि, जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया था. इस समूह ने सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी दरों को बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में इन उत्पादों पर जीएसटी दर 28 फीसदी है, जो कि अधिकतर लग्जरी या गैर-जरूरी वस्तुओं पर लागू होती है। मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि इन उत्पादों को 35 फीसदी के उच्चतम स्लैब में रखा जाए.
इसके साथ ही, मंत्रियों के समूह ने कपड़ों पर जीएसटी दरों में भी बदलाव की सिफारिश की है. वर्तमान में, 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी दर लागू है, जो कि बरकरार रखा गया है। लेकिन 1500 रुपये से 10000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 फीसदी और 10000 रुपये से अधिक के कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी दर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बदलाव से महंगे कपड़े लग्जरी वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे.
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148 वस्तुओं पर बदलाव की सिफारिश
सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी ने कुल 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश की है. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन बदलावों से राजस्व पर सकारात्मक असर पड़ेगा. इस प्रस्ताव के लागू होने से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है, और साथ ही यह सामानों के वर्गीकरण को और स्पष्ट करेगा।
जीएसटी के स्लैब्स में सुधार की प्रक्रिया जारी
मौजूदा समय में जीएसटी दरों के चार स्लैब्स हैं—5%, 12%, 18% और 28%. मंत्रियों के समूह ने 35% का नया स्लैब प्रस्तावित किया है. यह नया स्लैब मुख्य रूप से सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे उत्पादों के लिए होगा। 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा. इसके बाद काउंसिल इसपर अंतिम फैसला लेगी.
नए बदलावों का असर और फाइनल निर्णय
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे इन उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही, जीएसटी काउंसिल (GST Council) के फैसले से यह भी स्पष्ट होगा कि सरकार ने किस हद तक इन उत्पादों पर नियंत्रण रखने का निर्णय लिया है.
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