Pension : अगर महिला अविवाहित होती है तो ऐसे में उन्हें समाज में अकेले रहने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहीं वजह है कि MPराज्य की अविवाहित महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू किया गया है। बता दे कि MP के सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने अविवाहित पेंशन योजना के तहत अविवाहित महिलाओं के लिए 600 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। बता दे कि इस योजना का मकसद अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और हर माह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
BPL की महिलाओं को किया जाएगा प्रदान
MP मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दिया जाएगा। वहीं सभी अविवाहित महिलाएं आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। बता दे कि MPमुख्यमंत्री के अविवाहित पेंशन योजना अंतर्गत 50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को प्रति महीने 300 रुपए की पेंशन और 80 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को हर महीने 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी। वहीं महिला सहायता प्राप्त कर और आत्मनिर्भर होकर समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। वहीं इस योजना का लाभ विशेष रूप से BPLश्रेणी की अविवाहित महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
जानें शर्तें?
- महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो।
- महिला की न्यूनतम आयु 50 वर्ष हो।
- महिला आयकरदाता न हो।
- महिला शासकीय सेवा में न हो यानी केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पोषित नगर निगम अथवा संस्था में कार्यरत न हो।
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इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा। योजना के तहत अवविवाहित महिलाओं को प्रति माह 600 रुपये दिया जाता है।
- आवश्यक दस्तावेज।
- आवेदिका का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 9 अंको की समग्र आईडी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की पासबुक।
- अविवाहित होने का घोषणा पत्र।
- आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
- शासकीय कर्मचारी या अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
- अधिक जानकारी और आनलाइन आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
इस आवेदन का प्रक्रिया क्या है?
आवेदककर्ता निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा कर सकती है। साथ ही महिला समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। वहीं इस आवेदन देने के बाद महिला को कार्यालय से स्लिप मिलेगी। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी।