Punjab: हाईकोर्ट ने आवारा कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में सुनवाई करते हुए एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया हैं। जिसमें कि लोगों को वित्तीय मुआवजा न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान होगी। जबकि कुत्ते के काटने पर यदि त्वचा से मांस खींच गया होगा तो वहां प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये दिया जाएगा।
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193 याचिकाओं का निपटारा किया

आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा किया हैं जिसमें से पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया गया।
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दायर किए जाने के चार महीने की अवधि के भीतर समितियों द्वारा मुआवजे की घोषणा की जाएगी। राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/सहायकों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो, से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।
पीठ ने निर्देश दिया
आपको बताते चले कि पीठ ने निर्देश दिया कि फैसले की प्रतियां आवश्यक और त्वरित कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव (गृह) के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों को भेजी जाएं। जिसके बाद हाई कोर्ट ने उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो आवारा, जंगली जानवरों के वाहन के सामने अचानक आने से हुई चोटों या मृत्यु के कारण हुई थी।