CAA News : केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च को देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है,इसके तहत, तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी,इस कानून को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन इन सब के बिच देश में पहली बार 14 लोगों को नागरिकता देने का निर्णय किया गया है।
गृह मंत्रालय केअनुसार इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।ये वे लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे।
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“मोदी सरकार CAA से हर एक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेगी”
आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि -“मोदी की गारंटी…वादा पूरा होने की गारंटी है, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज दशकों का इंतजार समाप्त हुआ है और CAA के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बहनों-भाइयों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गयी है।
आजादी के समय किए गए वादे को आज नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया है। दशकों तक पीड़ित इन लोगों को न्याय और उनका अधिकार देने के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही, अपने सभी शरणार्थी बहनों-भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार CAA से हर एक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेगी।
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आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें भी बता
न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे, साथ ही आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें भी बताईं। इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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कैसे करें आवेदन
आपको बता दें किसीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहले भारत में आने की तारीख बतानी होगी। इस दस्तावेजों के जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, तीनों पड़ोसी मुल्कों का कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र चाहे वो लाइसेंस हो या शैक्षणिक, इसके अलावा आवेदक को एक पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यह पुष्ि करे कि आवेदक हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसा या जैन समुदाय का हो। शर्त यह है कि आवेदन लेने वाला 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत का शरणार्थी बन चुका हो है।
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ये चाहिए दस्तावेज
2014 दिसंबर से पहले भारत की शरण ले चुके आवेदकों को भारत का भी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा, इसके लिए पुराना वीजा, पैन कार्ड, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेजों मांगे जा रहे हैं।इसमें खास बात ये है कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को सीएए से छूट दी गई है।