कौशाम्बी संवाददाता- ज़िया रिज़वी
यूपी के कौशांबी जिले में महिला फरियादी से करारी थाने में अभद्रता करने के मामले में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। करारी थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की रहने वाली पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने सितंबर 2023 को मारपीट और लूटपाट की एफआईआर दर्ज कराई थी।
मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाया…
मामले में करारी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद सिंह ने पूछताछ के लिए महिला को थाने बुलाया था। जब महिला अपने पिता के साथ थाने पहुंची तो तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद सिंह ने महिला पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाया। जब महिला ने मुकदमे में सुलह समझौता करने से मना कर दिया तो इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद महिला को गाली-गलौज करते हुए अभद्रता करने लगे। महिला के साथ मौजूद उसके पिता ने विरोध किया तो इंस्पेक्टर ने उन्हें भी गाली-गलौज कर धमकाया की पूरे परिवार के खिलाफ फर्जी केस लिखकर जेल भेज दूंगा।
एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया…
जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत एसपी से की, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नही हुई। अधिकारियों के चौखट से भी न्याय नही मिलने के बाद महिला ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिस पर सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए करारी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर करारी पुलिस ने तत्कालीन इंस्पेक्टर गणेश प्रसाद सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ख) 504 के तहत एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी।
एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मंझनपुर को दी गई। मामले में तफ्तीश के दौरान अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।