Arvind Kejriwal Arrest: देश की शीर्ष अदालत सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई की है.जिसमें सुप्रीमकोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी को लेकर टाइमिंग पर सवाल उठाया है.सुप्रीमकोर्ट में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और कहा कि,जीवन और स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है आप इससे इनकार नहीं कर सकते।
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केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल
सुप्रीमकोर्ट ने ईडी के वकील एसवी राजू से पूछा,दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार किया गया.कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब के साथ 3 मई को सुनवाई की अगली तारीख रखी है.वहीं इससे पहले बेंच ने 29 अप्रैल को हुई सुनवाई में केजरीवाल से पूछा था कि,ईडी ने आपको जो नोटिस भेजे आपने उसको नजरअंदाज क्यों किया?गिरफ्तारी और रिमांड के लिए आप यहां आएं,जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए?
अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा केजरीवाल का पक्ष
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में उनकी ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि,किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है,सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं…..कोर्ट ने बार-बार समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल के पूछताछ के लिए पेश न होने पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति में जांच अधिकारियों के पास क्या रास्ता था? इस पर सिंघवी ने कहा कि….बयान दर्ज नहीं कराना गिरफ्तारी का आधार नहीं है.जब ईडी गिरफ्तारी के लिए सीएम आवास आ सकती है तो वो बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ सकते?
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कोर्ट ने ED से किए कई बड़े सवाल
पीठ ने सिंघवी से पूछा,आपने जमानत के लिए कोई अर्जी अधीनस्थ अदालत में क्यों नहीं दायर की थी?इस पर सिंघवी ने बताया इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यमंत्री की गैर कानूनी गिरफ्तारी भी शामिल है.जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सवाल किया कि,ईडी ने आपको 9 बार नोटिस भेजा फिर भी आप पेश नहीं हुए जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया वो गए ईडी के नोटिस का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया लेकिन ईडी ये नहीं कर सकती कि…आप समन भेजने पर नहीं आए इसलिए हमने गिरफ्तार किया.ईडी के दफ्तर न जाना उनका अधिकार है इस पर उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है…गिरफ्तारी का आधार या कारण ये नहीं हो सकता।
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