विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कि 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Onion Export: केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में प्याज की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज के निर्यात की नीति को 31 मार्च, 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। वही डीजीएफटी ने यह भी कहा कि हालांकि, अन्य देशों को उनके अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने लगाई थी 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी…
डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि देशों की मांग पर केंद्र सरकार की इजाजत से प्याज का निर्यात किया जा सकेगा। बता दें कि देश में अभी प्याज खुदरा कीमत में 60 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। अगस्त में सरकार ने प्याज के निर्यात को कम करने के लिए इस पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। यह आदेश 31 दिसंबर 2023 तक के लिए था। हालांकि केंद्र सरकार ने ‘बंगलूरू रोज’ किस्म की प्याज को एक्सपोर्ट ड्यूटी से मुक्त रखा था। यह प्याज बंगलूरू और कर्नाटक क्षेत्र के आसपास उगाया जाता है और इसे 2015 में जीआई टैग मिला था।
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प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार के कई कदम…
केंद्र सरकार ने इस साल 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्पोर्ट प्राइस (MEP) लगाया था ताकी देश में प्याज की कीमत नियंत्रण में रहे। इससे पहले अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर तक 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था।
आम लोगों का बिगड़ रहा बजट…
राजधानी दिल्ली में स्थानीय सब्जी विक्रेता 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम पर प्याज बेच रहे हैं। इसकी वजह से आम उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ने लगा है। इसके पहले अक्टूबर में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक बेचने का फैसला किया था। सरकार ने इस साल 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) भी तय किया था। इसके पहले अगस्त में प्याज पर 31 दिसंबर तक 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया था।
3 कंडीशन में निर्यात पर छूट…
सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 स्थितियों में निर्यात की छूट दी जा सकती है। पहली तो जो कंसाइनमेंट इस नोटिफिकेशन के पहले ही शिप पर लोड हो चुके हैं, अथवा उनके बिल जमा किए जा चुके हैं। दूसरा, जिन कंसाइनमेंट के पेपर कस्टम को दिए जा चुके हैं, या उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तीसरा जिनके पेपर अभी सिस्टम में वेरिफिकेशन के लिए रखे हैं, उन्हें भी निर्यात की छूट रहेगी।