Sanatan Dharma : सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने आज डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को जमकर फटकार लगाई है.कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को कहा कि,आप एक राजनीतिक नेता हैं और आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है.जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा,आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और अब आप सुप्रीमकोर्ट से राहत मांग रहे हैं.आप आम आदमी नहीं राजनेता हैं,आपको पता होना चाहिए था कि,इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा होगा।
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DMK नेता ने सनातन धर्म पर की थी टिप्पणी
आपको यहां बता दें कि,डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में कहा था कि,कुछ चीजों का सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए.हम डेंगू,मच्छर,मलेरिया या फिर कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते,हमें इसे खत्म करना होगा..इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना है।
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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग-SC
उदयनिथि की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दत्ता ने कोर्ट में सख्त टिप्पणी की और कहा कि,आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग किया है और अब आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीमकोर्ट से राहत मांग रहे हैं….उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए था कि,इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा होगा?न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने उदयनिधि स्टालिन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी को फटकार लगाते हुए कहा कि,आप अपने अनुच्छेद 19(1) ( ए) का दुरुपयोग कर रहे हैं.आप अनुच्छेद 25 के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं….जज ने कहा कि,आप अपने अनुच्छेद 32 के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं?क्या आप नहीं जानते कि आपने जो कहा उसका क्या परिणाम हो सकता है?
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उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 6 राज्यों में केस दर्ज
जस्टिस सचिन दत्ता की टिप्पणी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मन सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि,उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा रहा है.डीएमके नेता 6 राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे हैं जिसके कारण मुझे 6 राज्यों की हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा..मैं इसमें लगातार बंधा रहूंगा।उदयनिथि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर कर्नाटक,उत्तर प्रदेश,बिहार और जम्मू में केस दर्ज किया गया है।