Diwali AQI: दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से दिल्ली में रह रहे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब दिल्ली के लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में शामिल होती जा रही है।जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा हैं।
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मौसम में हो रहे बदलाव
आपको बताते चले कि अब लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण रविवार को दिल्ली में तापमान सामान्य के आसपास रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 350 पर आ गया है, जो पिछले कुछ दिनों से 400 से 500 के के बीच चल रहा था। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से अब दिल्ली वालों को राहतस मिल रही हैं।
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता
वहीं दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 340, आरके पुरम में 337, पंजाबी बाग में 350 और आईटीओ में 317 पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत तो मिलेगी, लेकिन बढ़ती ठंड से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
वायु गुणवत्ता स्तर में मामूली सुधार दर्ज किया
प्रदूषण निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में रविवार को वायु गुणवत्ता स्तर में मामूली सुधार दर्ज किया गया, हालांकि आने वाले दिनों में बड़ी राहत की संभावना नहीं है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 7 बजे 290 पर था, लेकिन शाम 4 बजे तक बिगड़कर 301 पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई शनिवार को 319, शुक्रवार को 405 और गुरुवार को 419 था। दिल्ली के साथ-साथ वायु प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद में (280), गुरुग्राम में (234), ग्रेटर नोएडा में (236), नोएडा में (268) और फरीदाबाद (327) में वायु गुणवत्ता “खराब” से “बहुत खराब” दर्ज की गई।
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रणनीति तैयार कर ली गई
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई हैं। दिल्ली और एनसीआर राज्यों से सभी आपातकालीन उपायों को रद्द करने के लिए कहा, जिसके तहत केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस अन्य राज्यों से VI-अनुपालक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है, आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छूट दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने कहा कि GRAP के चरण I, II और III के तहत गैर-आवश्यक निर्माण कार्य, खनन, स्टोन क्रशर और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध सहित अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।