Datura Seeds Online Sale: कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जहरीले धतूरे (Datura) के फल और बीजों की ऑनलाइन बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के उत्पादों को खाद्य वस्तुओं के रूप में उपलब्ध कराए जाने की शिकायतों और जांच के बाद उठाया गया।
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खाद्य उत्पाद के तौर पर हो रही थी बिक्री
विभाग द्वारा कराई गई जांच में पाया गया कि कुछ ऑनलाइन लिस्टिंग में धतूरे के फल और बीज खाद्य उत्पादों के रूप में प्रदर्शित किए जा रहे थे। इन उत्पादों के साथ FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ऐसे पैकेट वेयरहाउस में भी पाए गए, जिन्हें ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए रखा गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, धतूरा जहरीला पौधा है और इसके फल या बीजों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में इसे खाद्य सामग्री के रूप में बेचना, रखना या वितरित करना नियमों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
कंपनियों ने क्या सफाई दी?
कार्रवाई से पहले संबंधित कंपनियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। सुनवाई के दौरान Amazon की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं Swiggy Instamart ने नोटिस से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
BigBasket ने विभाग को बताया कि उसने धतूरे के फलों की बिक्री रोक दी है। कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे उत्पादों पर स्पष्ट रूप से “NOT FOR HUMAN CONSUMPTION” यानी “मानव उपभोग के लिए नहीं” का उल्लेख किया जाएगा। हालांकि, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कंपनियों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरणों को पर्याप्त नहीं माना।
ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश
प्राधिकरण ने सभी संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि धतूरे के फल या बीजों को मानव उपभोग के लिए बेचने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाए या निलंबित किया जाए। इसके साथ ही संबंधित प्लेटफॉर्म्स को अनुपालन रिपोर्ट भी निर्धारित समय में जमा करनी होगी।
Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगे। इन लाइसेंसों की बहाली पर आगे होने वाली सुनवाई और संबंधित आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
सप्लायर्स पर भी होगी कार्रवाई
विभाग ने केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। धतूरे के उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर्स और विक्रेताओं के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर Food Safety and Standards Act, 2006 और उससे जुड़े नियमों के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहरीले पदार्थों की खाद्य उत्पादों के रूप में बिक्री को किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती।










