Lakhimpur Kheri Case:2021 में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में हुए विवाद के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि, अगर आशीष मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश मे जाकर कार्यक्रमों में हिस्सा लेते है तो ये जमानत की शर्तों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है. बता दें कि, आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का बेटा है. जिसे बेल देते हुए अदालत ने शर्त रखी थी कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर रहेगा.
प्रशांत भूषण ने लगाया आरोप
मामले के याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा कि,’बेल की शर्तों में लिखा है कि वो सिर्फ ट्रायल के लिए ही यूपी आ सकता है. लेकिन वो बहुत से आयोजनों में भी हिस्सा ले रहा है. उसने यूपी में रिक्शे बांटे हैं. मैं नहीं जानता कि आखिर कैसे इसकी परमिशन दी जा रही है. मैं इसे लेकर एक एफिडेविट दाखिल कर सकता हूं, जिसमें इसकी जानकारी होगी.’
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आशीष के वकील ने आरोपों को किया खारिज
वहीं आशीष मिश्रा का पक्ष रखने वाले वकील सिद्धार्थ दवे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, ‘ऐसा कुछ भी नहीं है. हम मूर्ख नहीं हैं कि इस तरह से उल्लंघन करें. वकील जो कह रहे हैं और वास्तव में जो स्थिति है, उसमें अंतर है. मैं वीडियोज पर यकीन नहीं करता.’
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सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तो के साथ दी थी जमानत
बता दें कि, अजय कुमार मिश्रा टेनी को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो यूपी या फिर दिल्ली में ठहर नहीं सकता. हालांकि बाद में उसे परमिशन मिल गई थी कि वो अपने बीमार परिजनों से मुलाकात और उनकी देखरेख के लिए दिल्ली में रुक सकता है.
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