Income Tax Department: बीते दिनो कांग्रेस को आयकर विभाग ने 3500 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया था. जिसको लेकर पार्टी में काफी ज्यादा चिंता है. पार्टी इसे लेकर लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान आयकर विभाग ने इस बात का आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.
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आयकर विभाग ने कोर्ट में क्या कहा ?
आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही है, वो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत का सबब बन सकती है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के 3500 करोड़ रूपये की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें आयकर विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1700 करोड़ रुपये की रिकवरी के मामले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी. वही आयकर विभाग ने मामले की सुनवाई जून तक टालने की मांग की. मेहता ने कहा कि ‘हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.”
वसूली के खिलाफ कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट
कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा 135 करोड़ रुपये की वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने आयकर विभाग की तरफ से पेश हुए. जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना बयान दर्ज कराया. मेहता ने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चूंकि चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी आयकर विभाग के इस कदम का स्वागत किया.
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आयकर विभाग के रवैये को बताया उदार: कांग्रेस के वकील
सोमवार को कांग्रेस की दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनकी (कांग्रेस) याचिका में सीमित मांग की गई है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और रकम की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे. आयकर विभाग के इस फैसले पर कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, मैं निःशब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है.
24 जुलाई तक टाली गई सुनवाई:
दोनो पक्षो के बयानो को सुनने के बाद जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम इस मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई करेंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बयान के मद्देनजर सुनवाई को टाला जा रहा है. अदालत ने कहा कि इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के लिए बाद में उन्हें पूरा अवसर मिलेगा.
कांग्रेस ने आयकर विभाग पर किया था तीखा हमला
बता दे कि, आयकर विभाग की कार्यवाही को लेकर राहुल गांधी ने खुद विभाग पर तीखा हमला बोला था. पिछले दिनो कांग्रेस कार्यसमिति के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि, ऐसा लग रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है. हमारे खाते फ्रीज कर लिए गए और सैकड़ों करोड़ के नोटिस भेजे जा रहे हैं. इसके बाद भी देश की अदालत, चुनाव आयोग और मीडिया चुप हैं. सभी लोग मिलकर तमाशा देख रहे हैं. लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है.
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