
Chawri Bazar Building Collapse: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार (गली शीश महल, अजमेरी गेट) में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत गिरने के दर्दनाक हादसे की जांच में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। हादसे से लगभग 5 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस ने MCD को आधिकारिक पत्र भेजकर इस संपत्ति (नंबर 4547-48) पर बिना अनुमति चल रहे अवैध निर्माण के बारे में सूचित किया था और त्वरित कार्रवाई की मांग की थी।
गुरुवार को दिल्ली नगर निगम ने पुलिस की चिट्ठी मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन अपना बचाव करते हुए दावा किया कि मरम्मत की आड़ में मालिक ने चोरी-छिपे पूरी नई इमारत खड़ी कर ली।
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जून में ही दिल्ली पुलिस ने MCD को भेजा था अलर्ट

मामले की जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, 15 जून 2026 को हौज़ काज़ी पुलिस स्टेशन के SHO ने MCD के सिटी SP ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा था। पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि गली शीश महल में लगभग 70 वर्ग गज के रिहायशी क्षेत्र में बिना किसी मंजूरी के नया निर्माण कार्य (मालिक/कॉन्ट्रैक्टर फुरकान द्वारा) कराया जा रहा है।
पुलिस ने MCD से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था और स्थल पर पुलिस सहायता देने की पेशकश भी की थी। इसके बावजूद, निगम अधिकारियों ने मौके पर निर्माण कार्य रोकने या प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement Action) करने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
मरम्मत की आड़ में बना डाली अवैध मंजिलें
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए MCD ने कहा कि उनके मेंटेनेंस विभाग ने 28 अप्रैल 2026 को इमारत के मालिक (समीउल्लाह) को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें ढांचे की जर्जर स्थिति को देखते हुए क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में जरूरी रिपेयरिंग कराने की सलाह दी गई थी, न कि नए पुनर्निर्माण की।
MCD के अनुसार, 15 जून को पुलिस का पत्र मिलने के बाद निरीक्षण किया गया था, लेकिन उस समय वहां केवल मरम्मत कार्य चलता पाया गया। निगम का आरोप है कि मालिक ने इसी मरम्मत एडवाइजरी की आड़ में बिना किसी अनुमति के दूसरी और तीसरी मंजिल का अवैध निर्माण कर लिया। निगम पर कार्रवाई की आशंका के चलते मालिक ने जल्दबाजी में तीसरी मंजिल का लेंटर (Lintel) हटाने की कोशिश की, जिससे संतुलन बिगड़ा और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
लापरवाह अफसर निलंबित, BNS धारा 105 के तहत FIR दर्ज

चावड़ी बाजार की बेहद संकरी गलियों में गुरुवार सुबह यह हादसा हुआ। तंग रास्ते होने के कारण राहत और बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जेसीबी जैसी भारी मशीनें मौके पर देरी से पहुंच सकीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सख्त रुख के बाद MCD ने असिस्टेंट इंजीनियर (AE) मोहम्मद नईम और जूनियर इंजीनियर (JE) अमन दलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी द्वारा पुरानी शिकायतों को नजरअंदाज करने की पुष्टि होती है, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिकों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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