Brijbhushan Sharan Singh: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. बता दे कि, कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-D और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. जबकि उन्हें छठे मामले में बरी कर दिया गया है.
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छठे मामले में कोर्ट ने किया बरी
चुनावी घमासान के बीच बृजभूषण शरण सिंह की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है. एक ओर जहां उनके बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा का टिकट मिला है.वहीं दूसरी ओर आज पिता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ऐसे में अब क्या करण भूषण सिंह के लिए लोकसभा चुनाव की लड़ाई कठिन होगी? खैर यह तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा. बता दे कि आज कोर्ट ने छठी महिला रेसलर पीड़िता के सभी आरोपों से भृजभूषण सरन सिंह को बरी किया है. बाकी पांच महिला रेसलरों के आरोपों पर आरोप तय करने का आदेश दिया गया है.
आरोप तय किए जाने के बाद आगे क्या होगा ?
आपको बता दे कि, इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी. राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा. सबसे पहले जांच एजेंसी यानी दिल्ली पुलिस आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिन तीन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं, उसे साबित करने के लिए अपने सबूत पेश करेगी. उसके बाद बचाव पक्ष की ओर से पेश किए सबूतों पर कोर्ट में बहस होगी.इसके बाद बृजभूषण अपने बचाव में सबूत पेश करेंगे, जिससे दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से सवाल-जवाब किए जाएंगे. ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट दोष साबित होने के संबंध में अपना फैसला सुनाएगी. बता दे कि, इन आरोपों में यौन उत्पीड़न का आरोप गैरजमानती है, इसमें पांच साल की सजा है.
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