AAP Leader Sanjay Singh: दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लाॉड्रिंग में घिरे आप पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है. संजय सिंह को आज बड़ा झटका लगा है. आज आप नेता राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे. राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. जगदीप धनखड़ ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है.
संजय सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी
बता दे आप नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लाॉड्रिंग में जेल में बंद है. 1फरवरी को उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाया खटखटाया था. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन कोर्ट ने उन्हें एक राहत जरुर दी थी. 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी. इस संबंध में कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था.संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी.
AAP ने लगाए आरोप
आपको बता दे कि आप नेता की याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ. सिंह ने आरोपों से इनकार किया है. बता दे कि आप ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है.
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