Abbas Ansari: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने इससे पहले वाराणसी MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. यूपी पुलिस ने अब्बास पर शूटिंग प्रतियोगिता के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का मामला दर्ज कराया था.
read more: सत्येंद्र जैन को जाना पड़ेगा जेल,SC ने खारिज की जमानत अर्जी
क्या था पूरा मामला?
आपको बता दे कि मुख्तार को फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के लिए ये सजा हुई थी. बता दें कि डीएम द्वारा दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए जाने के बाद मुख्तार ने हथियारों को जमा नहीं कराया था. इसके बाद 9 अप्रैल 2021 में मुहम्मदाबाद थाने में उसपर केस दर्ज हुआ था. कोर्ट में दलील देते हुए अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विदेश से लाइसेंस मंगाने के लिए साल 2015 में यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था, जोकि विभाग से जारी होता है. एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था. एक दूसरी एफआईआर जो दर्ज है, उस समय अब्बास की उम्र केवल छह साल थी.
अब्बास कई आपराधिक मामलों में शामिल
बताते चले कि यूपी पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने जब दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट किया तो सरकारी अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी थी. यूपी सरकार ने कहा कि उसने दो लाइसेंस हासिल किए, लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी. इसके अलावा अब्बास पर कई आपराधिक मामलों में शामिल है.
अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. उन पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी.
read more: लोकसभा चुनाव में 10 Apps का होगा इस्तेमाल,देखें पूरी लिस्ट..