सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत! 75 लाख तक होम लोन की सुविधा, क्या होगी इंटरेस्ट रेट?

चंडीगढ़ पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए अपना घर बनाने या खरीदने का रास्ता आसान हो सकता है। पंजाब स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ ने पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और शीर्ष सहकारी संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों के लिए विशेष रियायती आवास ऋण योजना शुरू की है। योजना में अधिकतम 75 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। प्रभावी ब्याज दर 7.25 प्रतिशत वार्षिक तक रखी गई है। सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव अजित बालाजी जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को पत्र भेजकर योजना की जानकारी

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Published On :

अगस्त 30, 2026

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चंडीगढ़
पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए अपना घर बनाने या खरीदने का रास्ता आसान हो सकता है। पंजाब स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ ने पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और शीर्ष सहकारी संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों के लिए विशेष रियायती आवास ऋण योजना शुरू की है। योजना में अधिकतम 75 लाख रुपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। प्रभावी ब्याज दर 7.25 प्रतिशत वार्षिक तक रखी गई है।

सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव अजित बालाजी जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को पत्र भेजकर योजना की जानकारी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचाने और इसका उचित प्रचार करने को कहा है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ ले सकें।

प्लॉट से लेकर मकान और फ्लैट तक के लिए ऋण
जना का लाभ कर्मचारी प्लाट खरीदने के साथ उस पर मकान बनाने, मकान खरीदने या बनाने तथा स्वीकृत योजनाओं के तहत फ्लैट खरीदने के लिए ले सकेंगे। इसके अलावा दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए पात्र आवास ऋण को भी इस योजना के तहत स्थानांतरित कराया जा सकेगा।

बैंक की ओर से परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। प्लाट खरीदने की स्थिति में प्लॉट की कीमत कुल ऋण की 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। शेष राशि निर्माण के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ऋण अकेले कर्मचारी के नाम पर या सह-स्वामी के साथ संयुक्त रूप से मंजूर किया जा सकेगा। आवेदक को बैंक का नाममात्र सदस्य बनना होगा।

30 साल तक चुकाने की सुविधा
कर्मचारियों को ऋण चुकाने के लिए अधिकतम 30 वर्ष तक की अवधि मिलेगी। हालांकि यह अवधि उधारकर्ता की उम्र 70 वर्ष होने तक ही रहेगी। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही लागू होगी।

वेतन खाते वालों को अतिरिक्त रियायत
योजना में मूल परिवर्तनीय ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक है। आईएचआरएमएस के माध्यम से ऋण की किस्त की वसूली होने पर सेवानिवृत्ति की उम्र तक 0.50 प्रतिशत की रियायत मिलेगी। इसके अलावा वे कर्मचारी जिनका वेतन खाता बैंक में है, उन्हें 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी। इस तरह प्रभावी ब्याज दर 7.25 प्रतिशत तक हो सकती है।

किस्त सीधे आईएचआरएमएस से कटेगी
ऋण की किस्तों की वसूली आईएचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से वेतन से मासिक किस्त काटकर बैंक को भेजने की अपरिवर्तनीय अनुमति ली जाएगी।

प्रोसेसिंग और समय से पहले भुगतान का शुल्क नहीं
योजना में प्रोसेसिंग शुल्क, समय से पहले ऋण चुकाने का शुल्क और ऋण बंद करने का शुल्क शून्य रखा गया है। ऋण के लिए मूल संपत्ति दस्तावेज जमा कर पहली समानता वाली बंधक सुरक्षा देनी होगी। बैंक के मौजूदा नियमों के अनुसार फिलहाल न्यूनतम स्वीकार्य सिबिल स्कोर 650 निर्धारित है।

ऋण लेने के लिए केवाईसी, आय प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज, कानूनी राय, मूल्यांकन रिपोर्ट और बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज देने होंगे। दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण स्थानांतरित कराने के लिए कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक रिकॉर्ड वाला मानक आवास ऋण खाता होना जरूरी है।

योजना की शर्तों का उल्लंघन होने पर ब्याज में दी गई रियायत वापस ली जा सकती है और सामान्य लागू ब्याज दर बहाल हो जाएगी। इच्छुक उधारकर्ता अपनी लागत पर वैकल्पिक जीवन बीमा की सुविधा भी ले सकेंगे।

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