Uniform Civil Code Details: Uttarakhand से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीएम धामी के आवास पर हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बिल को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड से जुड़ा बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को सदन के पटल पर रखेगी।
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
- विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम।
- परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता।
- जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं।
- किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं।
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UCC हो लागू तो क्या होगा?
- UCC के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले।
- हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून।
- जो कानून हिंदुओं के लिए, वहीं दूसरों के लिए भी।
- बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे।
- शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा।