Swati Maliwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ पूर्व पीए बिभव कुमार द्वारा मारपीट मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उनकी पांच दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि बिभव ने वीडियो भी बनाया और फोन फॉर्मेट भी किया था. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से ‘हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं.
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पांच दिन की मांगी गई थी हिरासत..

बताते चले कि, आज राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में आरोपी बिभव कुमार की कोर्ट में पेशी हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें बिभव कुमार की पांच दिन की हिरासत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने बिभव कुमार की पुलिस हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी. बता दे कि विभव के वकील ने मांग की कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए.
सरकारी वकील ने उठाए सवाल

कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए. इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है. सारे पेज पहले से ही क्रम में हैं.सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि इस केस में ये कोर्ट (मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट) भी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर उचित आदेश देने में समर्थ थे लेकिन इन्होंने (विभव ने) जमानत के लिए ASJ कोर्ट का रुख किया. क्या विभव का केस दूसरे लोगों से अलग है? सरकारी वकील ने सवाल उठाया कि आरोपी के वकील कैसे जज को निर्देश दे सकते हैं कि वो केस डायरी को देखकर हस्ताक्षर करें.
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलीलें देते हुए क्या कहा ..

आपको बता दे कि, बिभव के वकील ने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की कस्टडी की मांग का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट की वीडियो भी बनाया था, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने फोन को फॉर्मेट कर दिया था. कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा, 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से ‘हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस रिमांड में देने की मांग कर सकते हैं.
आरोपी के वकील ने कहा कि आजतक इस बात की जांच ही नहीं हुई कि स्वाति मालीवाल वहां (सीएम आवास) क्यों गई थीं? विभव की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. मुवक्किल न्यायिक हिरासत में रहे या पुलिस कस्टडी में, वह सबूतों से दूर ही रहेगा. फिर पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत? स्वाति मालीवाल को जो चोट लगी है वो 16 तारीख की मेडिकल रिपोर्ट मे आई है और वो चोट विभव ने पहुंचाई है, या पहले से थी, इसकी कोई जांच नहीं हुई है.
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दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था

आपको बता दें कि,मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए रहे बिभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने बीते दिनों आरोप लगाए थे कि,सीएम आवास पर बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की है. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया. 23 मई तक बिभव कुमार दिल्ली पुलिस की रिमांड में थे. दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की 18 मई को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी लेकिन कोर्ट ने केवल 5 दिनों की रिमांड मंजूर की थी. मंगलवार को बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर गई थी.
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