Bhilai Nagar Nigam: वार्ड आरक्षण को लेकर कवायद शुरू, 5 सदस्यीय समिति गठित

भिलाई नगर. कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई ने छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1994 के तहत वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए आयुक्त सुरुचि सिंह ने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। वार्डों का आरक्षण किया जाना है। इसके लिए कलेक्टर को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने प्रारंभिक समीक्षा बैठक में सभी निकायों से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डवार कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की जानकारी मांगी है। समिति में कौन-कौन शामिल आरक्षण संबंधी तथ्यात्मक जानकारी तैयार कर समय-सीमा में प्रस्तुत करने के लिए

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Published On :

अगस्त 20, 2026

भिलाई नगर.

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई ने छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1994 के तहत वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए आयुक्त सुरुचि सिंह ने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। वार्डों का आरक्षण किया जाना है। इसके लिए कलेक्टर को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर ने प्रारंभिक समीक्षा बैठक में सभी निकायों से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डवार कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की जानकारी मांगी है। समिति में कौन-कौन शामिल आरक्षण संबंधी तथ्यात्मक जानकारी तैयार कर समय-सीमा में प्रस्तुत करने के लिए समिति बनाई गई है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला दुर्ग, दिनेश कुमार नगर निगम कोसरिया, उपायुक्त, भिलाई, जे.पी. तिवारी, राजस्व अधिकारी, दशरथ ध्रुव, अधीक्षक (राजस्व) व सुरेश देवांगन, जनगणना लिपिक, नगर निगम भिलाई शामिल हैं। क्या होगा आगे समिति को वार्डों के परिसीमन और 2011 की जनगणना ब्लॉक के आधार पर डाटा तैयार कर 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसी डाटा के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा।