Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है. इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. ईडी पर हुए हमले को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी. इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए आदेश दिया है. कोर्ट ने बंगाल पुलिस की तरफ से शाहजहां शेख को आज शाम तक CBI को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया.
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ममता सरकार ने किया SC का रुख
अदालत के आदेश के बवजूद भी ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शहाजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया है. शहाजहां शेख को पकड़ने के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा.ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामले की सुनवाई बुधवार को हो सकती है. दरअसल, बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष इस मामले का जिक्र कर तत्काल सुनवाई की मांग मंगलवार को की थी.
अदालत ने फैसले में क्या कहा था?
बता दे कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आज बंगाल पुलिस की तरफ से शाहजहां शेख को शाम साढ़े चार बजे तक CBI को सौंपने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है. कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है. इनमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI करेगी. साथ ही जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
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