Arvind Kejriwal: आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 19 जून को होगी। न्यायाधीश मुकेश कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अधिक समय मांगे जाने पर इस सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
सुनवाई के दौरान, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अर्जी में लिखा है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनके मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए। ईडी ने इस अर्जी पर जवाब देने के लिए थोड़ा समय मांगा है, वहीं कोर्ट ने जेल अधिकारियों से भी इस विषय पर जवाब मांगा है।
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जेल में मेडिकल टेस्ट पर ईडी की दलील
ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में हो सकता है और इसलिए जमानत की जरूरत ही नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जिसके बाद ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। वहीं, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर जेल अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। दरअसल, केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की वजह से जेल में अपने दिन काट रहे है।
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क्या है शराब ब्रिकी मामला?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति लागू की थी। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। विपक्ष द्वारा दिल्ली सरकार पर शराब ब्रिकी के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि नई शराब नीति के बाद ठेकेदारों से बड़ी रकम मांगी गई थी। जिससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बड़े शराब माफिया को ही फायदा हुआ।
आबकारी घोटाले मामले में कई बड़े चहेरे निकल कर सामने आये थे जिनमे अरविंद केजरीवाल के आलावा अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के. कविता और भी कुछ लोग शामिल थे। 21 मार्च 2024 को जब नौवीं बार ईडी के समन पर भी केजरीवाल शामिल नहीं हुए। इसी कारणवश उनके खिलाफ त्वरित एक्शन लेते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर रखा गया था। आगामी सुनवाई को 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने ईडी की मांग को ठुकरा दिया है।