Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) में आज अहम सुनवाई हुई. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कई दलीलें रखी इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने केजरीवाल को अब तक जमानत ना मिलने पर सवाल उठाया.उन्होंने केजरीवाल को जमानत ना देने पर सीबीआई को कोर्ट में जमकर घेर और कहा कि,आखिर एक साल तक सीबीआई क्या कर रही थी?जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया?उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया।
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“अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं”
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा,केजरीवाल पूरी तरह से रिहाई के हकदार हैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं कि,उन्हें जमानत ना मिले.उन्होंने कहा,सबसे पहले मैं केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी पर बात करुंगा 2 साल पहले जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी 14 अप्रैल 2023 को समन मिला लेकिन वो गवाह के तौर पर था.16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई थी.21 मार्च 2024 से पहले सीबीआई ने उन्हें कभी नहीं बुलाया इसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी कर ली।
दलील में पूर्व पीएम इमरान खान का जिक्र किया
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का जिक्र किया और कहा कि,ट्रायल कोर्ट ने 4 दिन पहले ही केजरीवाल को पीएमएलए के तहत जमानत दी है…हमें गर्व है कि,हम पाकिस्तान नहीं हैं जहां 3 दिन पहले इमरान खान रिहा हुए सबने अखबार में पढ़ा इसके बाद उन्हें एक और मामल में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु ने आगे कहा कि,ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है क्योंकि सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ 1 साल तक कुछ नहीं किया सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें जमानत दी.कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 जून को तिहाड़ जेल गए इस मामले में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की उसका कोई आधार नहीं।
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केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर हुई सुनवाई
आपको बता दें कि,दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में आज अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं परा सुनवाई हुई है.जिसमें सीबीआई के हाथों गिरफ्तार केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई इससे पहले पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था.इसके अलावा दूसरी याचिका में सीएम केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने सीबीआई के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी इस पर उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अलग-अलग दलीलें पेश की।हालांकि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से सुनवाई के दौरान एक बार फिर अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी है फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।