Delhi Excise Policy Case:देश में चुनावी शोर है, हर एक राजनीतिक दल अपने दांव खेलने में जुटा हुआ है। वहीं 543 सीट के लिए 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरण में चुनाव होना है। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपने -अपने दांव खेलने में लगे है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच गिरफ्तारी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है,इस कड़ी में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है ,दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया । इसी के साथ कोर्ट ने 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
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सीएम केजरीवाल की रिमांड..
इस के बाद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से ASG एसवी राजू अदालत में पेश हुए। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि-” वह मेन याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करेगी पर केजरीवाल अगर कोई अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो वह उस पर विचार कर सकती है। ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि याचिका का विरोध किया और कहा कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ समय चाहिए।
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ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं?
अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि दिल्ली सीएम से हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर सबूत मिले हैं? अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह भी देखना जरूरी होगा।”
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गिरफ्तारी को गलत करार दिया
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अलावा ईडी को नोटिस जारी किया और जवाब के लिए समय दिया है, दो अप्रैल, 2024 तक ईडी को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है, जबकि मामले में अगली सुनवाई तीन अप्रैल, 2024 को होगी वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम रिहाई की मांग की थी और गिरफ्तारी को गलत करार दिया था।