LokSabha Election 2024:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जो आज खारिज हो गई है.कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है.दिल्ली में सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।
Read More:कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म,बेहोश होने पर हुआ फरार..
2 जून को फिर जेल लौटेंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि,अर्जी विचार योग्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि,अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी.उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि,उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं.डॉक्टरों ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा।
Read More:इन शहरों में पारा 50 के पार, जानें UP से दिल्ली तक कैसा रहेगा मौसम?
7 दिन जमानत बढ़ाने की मांग
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि,डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है जिस पर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा…हम कुछ नहीं कर सकते आप चीफ जस्टिस के सामने ये मामला रखिए.वे ही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे.इस पर सिंघवी ने फिर कहा,इसकी तत्काल जरूरत है उनकी 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है….मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरूरी है मैं केवल अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग कर रहा हूं।
Read More:लॉन्च हुआ Audi Q7 का Bold Edition,जानें दाम और बेहतरीन फीचर्स के बारे में…
स्वास्थ्य संबंधी कारणों को दिया हवाला
अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि,उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है.याचिका में कहा गया कि,मुख्यमंत्री को पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ मेडिकल जांच कराने की जरूरत है.पैट-सीटी स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी जांच के जरिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं।
Read More:वाराणसी में बोले ओवैसी,’PM मोदी मुंबई जाकर एक्टिंग करें तो विश्व के सारे अवॉर्ड उन्हें मिलेंगे’
1 जून तक की दी गई थी अंतरिम जमानत
आपको बता दें कि,इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने 10 मई को लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है. केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.न्यायालय ने निर्देश दिया था कि….केजरीवाल 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे.इसके एक दिन पहले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है।
Read More:नहीं कम हो रही Bibhav Kumar की मुश्किलें,कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
गौरतलब है कि,दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है.ईडी ने अदालत को बताया है कि,आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी कथित घोटाले से जुड़े हुए थे.ईडी ने ये भी आरोप लगाया है कि,अरविंद केजरीवाल घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं जिसमें अन्य आप नेता और निजी व्यक्ति भी शामिल हैं।