सचिवालय में 149 नए पदों को मंजूरी, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

जयपुर  राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत, मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए जरूरी अनुभव सीमा में 2 वर्ष की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के बयान के मुताबिक, इस फैसले के तहत प्रमोशन के लिए जरूरी अनुभव या सेवा अवधि में दो साल की छूट देने के लिए अलग-अलग सेवा नियमों में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की प्रक्रिया

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Published On :

जून 18, 2026

जयपुर
 राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत, मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) के लिए जरूरी अनुभव सीमा में 2 वर्ष की विशेष छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार के बयान के मुताबिक, इस फैसले के तहत प्रमोशन के लिए जरूरी अनुभव या सेवा अवधि में दो साल की छूट देने के लिए अलग-अलग सेवा नियमों में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, जिन कर्मचारियों ने 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की प्रक्रिया के दौरान पहले ही ऐसी छूट का लाभ उठा लिया है, वे इस फायदे के लिए पात्र नहीं होंगे।

सचिवालय में 149 नए पदों को मंजूरी
इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सरकारी सचिवालय में 149 नए पद बनाने को भी मंजूरी दी है। इनमें सरकार के असिस्टेंट सेक्रेटरी के 15 पद, असिस्टेंट सेक्शन ऑफ़िसर के 67 पद और क्लर्क ग्रेड-I के 67 पद शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, इस कदम से न केवल मौजूदा कर्मचारियों के प्रमोशन के मौके बेहतर होंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा होंगे।

सेवा से जुड़े मामलों में 29 मामलों में छूट
कर्मचारियों के हित में लिए गए एक और फ़ैसले में, मुख्यमंत्री ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और सेवा से जुड़े मामलों में 29 मामलों में छूट दी। इनमें से 16 मामलों में सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने में हुई देरी के कारण छूट दी गई। नौ मामलों में, आवेदन में देरी पर विचार करने के बाद उम्र सीमा में छूट को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने तबादले से जुड़े चार मामलों में भी छूट को मंजूरी दी, ताकि कर्मचारी अपनी आश्रित पत्नियों की सुविधा के लिए अपने घरों के पास पोस्टिंग पा सकें। इस बीच, राज्य सरकार ने चार हाउसकीपर्स – सत्यदेव सिंह कृष्णावत, गिरिराज प्रसाद मीणा, योगेंद्र सिंह सिसोदिया और तरुण जोशी को हटाने का आदेश दिया है।