Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली के बहुचर्चित आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को हत्या और दंगों से जुड़े विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली दंगा मामलों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। हालांकि, दोषियों की सजा पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।
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ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपी दोषी
आपको बता दें कि, अदालत ने अपने फैसले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, काशिम, अनस और जावेद को भी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का दोषी माना है। इन आरोपियों को हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। वहीं, इस मामले में छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया।
इन धाराओं के तहत हुई दोषसिद्धि
अदालत ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 165, 188, 153A (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना), 147 (दंगा) और 148 (घातक हथियार के साथ दंगा) सहित अन्य प्रावधानों के तहत दोषी माना है। हालांकि, अदालत ने ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के आरोप से राहत देते हुए इस आरोप में दोषमुक्त कर दिया।
सजा पर फैसला अभी बाकी
कोर्ट ने फिलहाल केवल दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अभी सुनवाई बाकी है। अदालत ने बताया कि सजा पर बहस की तारीख लिखित आदेश जारी होने के बाद तय की जाएगी। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को अदालत का विस्तृत लिखित आदेश आने के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष सजा के संबंध में अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट अंतिम सजा का ऐलान करेगा।
2020 के दिल्ली दंगों में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई थी। कई दिनों तक लापता रहने के बाद उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था और मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू की गई थी। अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया।
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दिल्ली पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 302, 365, 436, 153A, 505, 201, 120B और 34 सहित कई गंभीर धाराओं को शामिल किया गया। लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अब इस मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा का अंतिम फैसला आने के बाद इस बहुचर्चित मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा होगा।










