Bareilly News:इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किले बढ़ सकती है. दरअसल, मौलाना तौकीर रजा मामले मे सोमवार 1 अप्रैल को जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें रजा के पेश न होने पर कोर्ट ने नराजगी जताई और अब कोर्ट ने मौलाना को फरार घोषित करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई का आदेश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तक टाल दी है और अगर मौलाना इस सुनवाई में भी हाजिर नही होते है तो उनकी संपत्ति कुर्क हो सकती है. आपको बता दे कि साल 2010 के बरेली दंगे में मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मास्टरमाइंड बताया गया था और एडीजे रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने समन जारी कर उनको तलब किया था. मौलाना को इससे पहले भी 2 बार कोर्ट के द्वारा समन भेजा गया था लेकिन इसके बावजूद भी रजा कोर्ट में पेश नही हुए थे. जिसके बाद अब कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए ये आदेश पारित कर दिया है।
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क्या है मामला?
बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मार्च 2010 में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दंगा हुआ था, जिसकी सुनवाई बरेली की अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में चल रही थीं. कोर्ट ने 5 मार्च को खुद संज्ञान लेते हुए मौलाना तौकीर रजा को 2010 देंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए समन जारी किया था. जब वो अदालत में पेश नहीं हुए तो 11 मार्च को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पहला गैर जमानती वारंट जारी हुआ. उसके बाद 13 मार्च को अदालत ने फिर से दूसरा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया था. इसके बाद मामला ट्रांसफर होकर जिला जज की कोर्ट में पहुंच गया, जहां सोमवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को अदालत में पेश होना था, पर आज भी मौलाना को पुलिस पेश नहीं कर पाई।
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सीआरपीसी 82 के तहत कार्यवाही के आदेश
2010 बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए अदालत की तरफ से जारी किए गए गैर जमानती वारंट के बाद भी मौलाना तौकीर रजा 1 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद बरेली के जिला जज की कोर्ट ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को फरार घोषित करते हुए एक और गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ सीआरपीसी 82 के तहत कार्यवाही करने के पुलिस को आदेश दिए हैं।
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सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे कोर्ट में विचाराधीन है मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा से संबंधित मामले की सुनवाई वर्तमान में सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार दुबे कोर्ट में विचाराधीन है, जहां कोर्ट के द्वारा अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने कारण उसके विरुद्ध पुनः गैर जमानती वारंट जारी करने और सीआरपीसी 82 के तहत की कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है. इतना ही नहीं, बरेली पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर और 82 की कार्रवाई करने के बाद 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश करना होगा।