Hemant Soren: हेमंत सोरेन की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है. ईडी के खिलाफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका मिला है. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. अदालत ने उलटा पूर्व सीएम से ही सवाल कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए. यहां क्यों आ गए? हेमंत सोरेन के तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे.
SC में दायर की याचिका
इससे पहले हेमंत सोरेन ने ईडी के गिरफ्तारी पर पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन फिर वहां से याचिका वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की. आज सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से उलटा ही सवाल कर दिया, पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, यहा क्यों आ गए. अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट जाने के लिए बोला है. बताते चले कि हेमंत सोरेन के तरफ से 1 फरवरी को वरीय वरीय वकील कपिल सिब्बल और वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले की तत्कालीन सुनवाई करने की अपील की थी.
क्या था पूरा मामला..
ED टीम के द्वारा हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन ईडी के सामने अब तक हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए. जिसके चलते सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एक टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर डेरा डाली रही. बता दे कि इस दौरान ईडी ने आवास की तलाशी ली. जांच एजेंसी ने सोरेन के आवास से हरियाणा में रजिस्ट्रेशन वाली BMW कार जब्त की है और इसके अलावा आवास की तलाशी के दौरान मिले कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं. दिल्ली आवास पर छापेमारी के दौरान 36 लाख नकदी जब्त करने का दावा किया है.
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