Womens Reservation Bill: UP में लोकसभा सीटों का होगा महा-विस्तार, 46 सीटों पर होगा महिला सांसदों का कब्जा

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 140 होने की प्रबल संभावना है। महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत, कुल सीटों का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

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Nivedita Kasaudhan

Published On :

अप्रैल 16, 2026

Womens Reservation Bill: केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को संसद में पेश किए जाने वाले तीन नए विधेयकों ने देश की भावी राजनीतिक तस्वीर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इन विधेयकों में परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण को लागू करने के कड़े प्रावधान शामिल हैं। यदि ये विधेयक पास होते हैं, तो उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिलेगा, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि होगी।

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उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सीटों का संभावित गणित

2011 की जनगणना के आधार पर जो संभावित आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे चौंकाने वाले हैं। परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश: यहाँ लोकसभा की मौजूदा 80 सीटें बढ़कर 140 तक पहुँच सकती हैं। खास बात यह है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 46 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है।

महाराष्ट्र: यहाँ सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 79 हो सकती है, जिसमें महिलाओं के पास 26 सीटें होंगी।

बिहार: वर्तमान में 40 सीटों वाला बिहार 73 सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसमें 24 महिला सांसद चुनी जा सकेंगी।

अन्य राज्य: मध्य प्रदेश (51 सीटें/17 महिला), राजस्थान (48 सीटें/16 महिला), गुजरात (43 सीटें/14 महिला) और झारखंड (23 सीटें/8 महिला) में भी सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा।

संसद में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

बीते कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो संसद में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है। 2004 में जहाँ केवल 45 महिला सांसद थीं, वहीं 2019 में यह संख्या 78 और 2024 में 74 रही। नए परिसीमन और आरक्षण के बाद अनुमान है कि 2029 तक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 281 हो सकती है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ होगा।

सरकार के तीन प्रमुख विधेयक और विपक्षी विरोध

मोदी सरकार इस बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण बिल लेकर आई है:

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026: यह महिला आरक्षण के संवैधानिक आधार को पुख्ता करेगा।

संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026: केंद्र शासित प्रदेशों में इसके क्रियान्वयन के लिए।

परिसीमन विधेयक, 2026: इसके जरिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

राजनीतिक घमासान

‘इंडिया ब्लॉक’ (I.N.D.I.A. Block) के नेताओं ने इन विधेयकों का सामूहिक विरोध करने का फैसला किया है। विपक्ष का मुख्य मुद्दा परिसीमन के समय और उसके प्रभाव को लेकर है। दूसरी ओर, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) ने विपक्ष से अपील की है कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति न की जाए और महिला सशक्तिकरण के हित में विधेयकों को सर्वसम्मति से पास कराया जाए।

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