Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक पांच साल का मासूम बच्चा स्कूल तो पढ़ाई करने गया था, लेकिन वह ऐसी भयानक चोट लेकर लौटा जिसके निशान उसके शरीर और जहन पर हमेशा के लिए छप गए। जिस शिक्षिका का काम बच्चों को अच्छी शिक्षा, शिष्टाचार और दुनिया के नियम सिखाना होता है, उसी ने मासूम बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत की जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए।
वाराणसी के पांडेपुर क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा के छात्र के साथ शिक्षिका द्वारा उसका प्राइवेट पार्ट गर्म चाकू से दागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस अमानवीय घटना के बाद परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षिका, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गुप्तांग को जलाने के साथ ही बेरहमी से पीटा
घटना के विवरण के अनुसार, पांडेपुर क्षेत्र निवासी केसरी कुमार का बेटा स्थानीय निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा का छात्र है। जिस दिन यह दर्दनाक वारदात हुई, उस वक्त मासूम बच्चे ने अपनी कक्षा की शिक्षिका प्रीति कुशवाहा से टॉयलेट जाने के लिए अनुमति मांगी थी। शिक्षिका द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण बच्चा खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और अनजाने में उसने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया। बच्चे के पैंट खराब करने से शिक्षिका इस कदर गुस्से से अंधी हो गई कि उसने मासूम को बेरहमी से घसीटा और उसे एक दूसरे कमरे में ले गई। आरोप है कि वहां उसने रसोई से चाकू गर्म किया और मासूम के प्राइवेट पार्ट को दाग दिया। क्रूरता की हदें यहीं नहीं थमीं, इसके बाद शिक्षिका ने बच्चे की जमकर पिटाई की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
घर पहुंचते ही डरे-सहमे मासूम ने बयां की खौफनाक दास्तान
जब मासूम बच्चा स्कूल से अपने घर लौटा तो वह बेहद डरा-सहमा हुआ था और दर्द के मारे लगातार रो रहा था। बच्चे की ऐसी हालत देखकर जब परिजनों ने उससे पूछताछ की, तो उसने शिक्षिका की पूरी खौफनाक करतूत अपने परिजनों को बता दी। बच्चे की जुबानी यह दर्दनाक दास्तान सुनने और उसके शरीर पर गर्म चाकू के जख्म व चोट के निशान देखने के बाद परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देर किए परिजन मासूम को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई।
मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कड़ाई से जुड़ी धाराओं—जैसे BNS 115(2), BNS 118(1) और BNS 351(2)—के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस भयावह घटना के बाद से पूरे इलाके और अभिभावकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।










