Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को समन जारी करने वाले SDM पर सरकार ने एक्शन लिया हैं। बता दे कि बदायूं जिले में एसडीएम सदर ने यूपी की राज्यपाल के नाम समन जारी किया था और उन्हें हाजिर होने के लिए आदेश दिया था। जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की ओर से उनके सचिव ने डीएम को पत्र भेजा था, जिसमें कि चेतावनी जारी की गई थी।
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जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया
मिली कुछ जानकारी के अनुसार बदायूं की सदर तहसील के एसडीएम ने अपने न्यायिक कोर्ट से विधि व्यवस्थाओं को नजर अंदाज करते हुए राज्यपाल के नाम समन 18 अक्टूबर को जारी कर दिया था। इसमें एसडीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया गया था। इसके बाद राज्यपाल के सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया। जिसके बाद से ही हड़कंप मच गई हैं।
नोटिस जारी नहीं किया
आपको बता दें कि पत्र में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले कि यह पत्र राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने भेजा था। जिसमें कि अनुच्छेद 361 का उल्लंघन मानते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई थी और DM से इस मामले में हस्तक्षेप कर नियमानुसार पक्ष रखने और नोटिस जारी करने वाले के संबंध में जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। जिस एसडीएम ने राज्यपाल को नोटिस जारी किया था, अब उसको शासन ने सस्पेंड कर दिया है।
लेखराज के नाम बेच दिया
दरअसल, बदायूं के ग्राम लोड़ा बहेड़ी के रहने वाले चंद्रहास ने सदर तहसील के SDM को न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी व राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए बाद दायर किया था। वहीं SDM कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक द्रहास की चाची कटोरी देवी की संपत्ति उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करा ली थी। इसके बाद उसको लेखराज के नाम बेच दिया गया।
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जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहण किया
जिसके कुछ दिन बाद बदायूं बायपास स्थित ग्राम बहेड़ी के समीप उक्त जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया। उस संपत्ति के अधिग्रहण होने के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख की धनराशि मुआवजे के रूप में मिली। इसकी जानकारी होने पर कटोरी देवी के भतीजे चंद्रहास ने सदर तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
एक समन जारी किया गया
कोर्ट में दायर याचिका पर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट से लेखराज व प्रदेश के राज्यपाल को 7 अक्टूबर को धारा 144 राज्य संहिता के तहत एक समन जारी किया गया, जो 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा. इस समन में राज्यपाल को 18 अक्टूबर को एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में हाजिर होने और अपना पक्ष रखने को कहा गया था।