सुल्तानपुर संवाददाता- आशुतोष श्रीवास्तव
Sultanpur: सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय सुलतानपुर में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋतु सिंह द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जनपद सुल्तानपुर एवं जनपद अम्बेडकरनगर के परिवहन अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व, बकाया वसूली करने हेतु बकाया वाहनों का वसूली पत्र एवं मांग पत्र तत्काल निर्गत किया जाये साथ ही असेवित गाँवो के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। कार्यालय में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या की अध्यक्षता में मोटर वाहन आपरेटर्स,विभिन्न ट्रान्सपोर्ट एसोसियेशन,कर बकायादारों, व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के साथ बैठक आहूत की गयी।
RTO ने टैक्स जमा करने के दिए निर्देश
बता दे कि RTO द्वारा अवगत कराया गया कि वाहनों के बकाया टैक्स शत-प्रतिशत जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया । बैठक में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या द्वारा स्क्रैपिगं सिस्टम, फिटनेस ट्रैक एवं आटोमेटिड टेस्टिगं स्टेशन (एटीएस) एवं ड्राइविंग टेस्टिंगं सेन्टर (डीटीसी) के उपयेगिता के बारे में लोगो को जागरूक किया। साथ में इलेक्ट्रिक वाहनों क्रय सब्सिडी के बारे में भी सभी को जानकारी दी गयी। साथ में स्टेज कैरिज परमिट के सन्दर्भ में लोगो को बताया गया।
जनपद में संचालित स्कूली वाहनों के निरन्तर जांच एवं उनकी फिटनेस पर जोर देते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / यात्री / मालकर अधिकारी शत – प्रतिशत स्कूली वाहनों की फिटनेस कराने को निर्देशित किया गया, उन्होने बताया वर्तमान में शासन के निर्देशो पर परिवहन विभाग व परिवहन निगम द्वारा सयुक्त सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि प्रत्येक गांव को शहरो से सुलभ आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन सेवा से जोड़ा जा सके। ट्रक/ बस एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अपने स्तर से बकाया टैक्स जमा कराने हेतु सभी ट्रान्सपोर्टरों को अवगत कराया गया।
यूपी ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल बेवसाइट पर भर सकते है फॉर्म
शासन के निर्देश के अनुपालन में जनपद में स्कैपिंग सेन्टर, आटोमेटिक टेस्टिगं स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु समस्त प्रक्रिया आदि की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन करने के पात्रता में होने पर व्यक्ति / फर्म / सोसाइटी या कम्पनी परिवहन विभाग की वेबसाइट uptransport.upsdc. gov.in पर पात्रता की जानकारी कर आवेदन कर सकते है तथा स्कूल वाहनों को मार्ग पर न खड़ा करें, एवं संबंधित विद्यालय के प्रांगण में वाहन को खडा करें। भारी वाहनों के ओवरलोड में संचालन न करें तथा मानक के अनुसार ही वाहनों को चलाने हेतु निर्देश दिया गया है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर लगे बिना कोई कार्य संम्पादित न करें।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर मार्ग में संचालित पाये जाने पर उनके विरूद्ध बन्द/ चालान की कार्यवाही की जायेगी। डीलरों को वाहन विक्रय के पश्चात डीलर प्वाइन्ट पंजीयन दर्ज कराने हेतु अवगत कराया गया। परिवहनयान वाहनों के परमिट हेतु वाहन स्वामी स्वयं निर्धारित प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण कर आवेदन करें एवं किसी मध्यस्थ या अनाधिकृत व्यक्ति के चंगुल में न फंसे। सम्भागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या द्वारा शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में गैर व्यवसायिक वाहन के डीलरों को पत्रावली वाहन स्वामियों को दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया।