माफिया मुख्तार अंसारी: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से माफिया मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा को राहत दे दी हैं। आपको बता दे कि मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी हैं। वही इस याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। यूपी सरकार से जल्द से जल्द जवाब मांगा गया हैं। इलके बाद याचिका को सह अभियुक्त शमीम अहमद की याचिका के साथ पेश करने का भी निर्देश दिया है।
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FIR की वैधता को चुनौती दी
आपको बता दे कि याची फहमीदा का कहना है कि सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है। इसलिए याची की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। वही याचिका में दर्ज FIR की वैधता को चुनौती दी गई है। बता दे कि अधिशासी अधिकारी मोहम्मदाबाद वीरेंद्र कुमार राव की तहरीर के अनुसार, मोहल्ला काजी टोला वार्ड नंबर 6 में नान जेड ए (सरकारी जमीन) की आराजी तालाब के रूप में कागजातों में दर्ज थी।
कागजातों में हेराफेरी की
जिसे मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की सास के नाम दर्ज करा दिया गया। ऐसा करने के लिए कागजातों में हेराफेरी की गई। बाद में यह जमीन मुख्तार अंसारी की बहन के नाम करा दी गई। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद इस जमीन में प्लाटिंग कराई गई। जबकि कुल 14 लोगों को जमीन के प्लॉट्स बेच दिए गए। भूमि के विवरण को टैक्स एसेसमेंट रजिस्टर में भी दर्ज कर दिया गया।
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अवैध कब्जे की जमीन को बेच दिया
आपको बता दे कि शमीम अहमद मोहम्मदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वही इन लोगों पर जमीन की हेराफेरी कर रजिस्ट्री कराने का आरोप है। आरोप यह भी है कि बाद में व्यावसायिक लाभ के लिए मुख्तार के कहने पर प्लाटिंग कर अवैध कब्जे की जमीन को बेच दिया गया।