UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मथुरा और हापुड़ में स्टेट जीएसटी विभाग की टीमों को आयरन और स्टील फैक्ट्रियों के बाहर चौबीस घंटे तैनात कर दिया गया है। सरकार ने यह आदेश दिया है कि बिना ई-वे बिल की स्कैनिंग के कोई भी वाहन फैक्ट्री से बाहर न निकले। इस नई व्यवस्था के तहत बड़े और मध्यम उद्योगों के बाहर निगरानी को बढ़ाया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ई-वे बिल की जांच किए बिना किसी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति न दी जाए।
पान मसाला कारोबार पर भी करी सख्ती
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से टैक्स चोरी कर पान मसाला की खेप यूपी में लाई जा रही थी। प्रतिदिन ऐसे 20 से अधिक ट्रकों की जानकारी सामने आई है, जिन पर टैक्स चोरी का आरोप है। अब इस पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने इन वाहनों की जांच और रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं। सरकार की इस सख्ती के चलते पान मसाला उत्पादन लगभग ठप पड़ गया है। वहीं, आयरन और स्टील फैक्ट्रियों से निकलने वाले माल की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।
हाईवे पर कम हुई निगरानी, बढ़ी टैक्स चोरी
हालांकि फैक्ट्रियों पर निगरानी बढ़ने से हाईवे और मुख्य मार्गों पर टैक्स चोरी पर रोकथाम के प्रयास थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं। सूत्र बताते हैं कि इसका फायदा उठाते हुए टैक्स चोरी के मामले बढ़ गए हैं। खासकर, पान मसाला की खेपों में तीन गुना वृद्धि देखी गई है। राजधानी लखनऊ में पहले जहां चोरी छिपे माल लाया जाता था, अब वह मुख्य मार्गों से आ रहा है। यह स्थिति जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बनती जा रही है।
नवंबर 2024 से लागू हुआ है सौ फीसदी स्कैनिंग का नियम
टैक्स चोरी रोकने के लिए ई-वे बिल का प्रावधान सबसे पहले 2018 में लागू किया गया था। हालांकि, नवंबर 2024 से राज्य सरकार ने इसके सौ फीसदी स्कैनिंग के आदेश दिए हैं। अब राज्य के प्रत्येक आयरन और स्टील फैक्ट्री या गोदाम से माल निकलने पर दस्तावेजों की पूरी जांच होगी।
व्यापारियों की बढ़ी चिंताएं
व्यापारी वर्ग इस नई व्यवस्था को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि वे टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अधिकारी उनसे पेनल्टी वसूलने के बहाने तलाश सकते हैं। व्यापारियों ने इस कदम को उत्पीड़न का जरिया बताते हुए इसका विरोध किया है। एक व्यापारी का कहना है, “हमारे दस्तावेज पूरे होते हैं, फिर भी अधिकारी छोटी-छोटी कमियां निकालकर हमें परेशान कर सकते हैं। यह हमारे व्यापार के लिए नुकसानदायक है।”
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सरकार ने दिया आश्वासन
स्टेट जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार का यह आदेश व्यापारियों के हित में है और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष रहें। यूपी सरकार की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि राज्य में टैक्स चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पान मसाला और आयरन-स्टील कारोबारियों पर सख्त नजर से न केवल टैक्स चोरी पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी इजाफा होगा।