Uniform Civil Code Details: Uttarakhand के CM पुष्कर सिंह धामी मंगलवार 6 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता संबंधी विधेयक पेश करेगी।इससे संबंधित ड्राफ्ट बीते दिनों यूसीसी कमेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। वहीं कैबिनेट से UCC बिल को मंजूरी मिलने पर ये बिल 6 फरवरी यानी की आज यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड से जुड़ा बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बिल को मंजूरी मिल गई है।
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“यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण”
आपको बता दे उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा UCC विधेयक जिसके लेकर CM धामी ने कहा कि- “देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा, यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे. जय हिंद, जय उत्तराखंड…
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम।
परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता।
जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं।
किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं।
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UCC हो लागू तो क्या होगा?
UCC के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले।
हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून।
जो कानून हिंदुओं के लिए, वहीं दूसरों के लिए भी।
बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे।
शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा।