US Birthright Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump)ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वत: नागरिकता देने वाली बर्थराइट सिटीजनशिप (US Birthright Citizenship)को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यह कदम उन बच्चों को प्रभावित करेगा, जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी वीजा पर रह रहे हैं। इस आदेश का असर न केवल अमेरिकी नागरिकता के कानून पर पड़ेगा, बल्कि भारतीयों पर भी इसका गहरा प्रभाव हो सकता है।
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कार्यकारी आदेश और बर्थराइट सिटीजनशिप

ट्रंप के इस आदेश के अनुसार, संघीय सरकार अब अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी बच्चे को नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं जारी करेगी, यदि उसके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हों या अस्थायी रूप से काम करने के लिए यहां आए हों। इसका मतलब यह है कि यदि किसी भारतीय परिवार का बच्चा अमेरिका में जन्मता है, और उसके माता-पिता अस्थायी वीजा पर या अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, तो उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।
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बर्थ टूरिज्म पर प्रतिबंध

ट्रंप का यह आदेश बर्थ टूरिज्म को लक्षित करता है। बर्थ टूरिज्म एक ऐसी प्रथा है, जिसमें विदेशी नागरिक अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अमेरिका आते हैं ताकि उनके बच्चे स्वत: अमेरिकी नागरिक बन सकें। ट्रंप ने इस प्रथा की आलोचना करते हुए इसे “हास्यास्पद” कहा और इसे समाप्त करने की आवश्यकता जताई। उनका कहना है कि यह अवैध आव्रजन को बढ़ावा देता है और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन है।
अमेरिकी संविधान और 14वां संशोधन

अमेरिका का वर्तमान नागरिकता कानून संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है, जो 1868 में स्वीकृत हुआ था। इस संशोधन के तहत, अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता मिलती थी, चाहे उनके माता-पिता की आव्रजन स्थिति कैसी भी हो। ट्रंप का कार्यकारी आदेश इसी 14वें संशोधन को फिर से परिभाषित करने का प्रयास है, जिससे केवल उन बच्चों को नागरिकता मिलेगी, जिनके माता-पिता अमेरिका में कानूनी रूप से स्थायी रूप से रह रहे हैं।
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भारतीयों पर प्रभाव

इस आदेश का सीधा असर भारतीयों पर पड़ सकता है, विशेषकर उन भारतीय परिवारों पर जो अस्थायी वीजा जैसे H-1B पर अमेरिका में रहकर काम करते हैं। वर्तमान में, यदि इन परिवारों के बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो वे स्वत: अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। लेकिन ट्रंप के नए आदेश के तहत, इन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, जिससे उनके लिए नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता कठिन हो सकता है।इसके अलावा, भारतीय परिवारों के लिए बर्थ टूरिज्म का रास्ता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वे अपने बच्चों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने के उद्देश्य से अमेरिका का दौरा नहीं कर सकेंगे।