Haldwani News: हल्द्वानी के बनभुलपुरा थाना क्षेत्र से एक दहेज से प्रताड़ित महिला का केस सामने आया हैं। जिसमे पहले पति और ससुरालवालों ने मिलकर महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और फिर पति ने Whatsapp पर ही तलाक (Divorce) दे दिया।
पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मुस्लिम महिला ने बनभूलपुरा पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और बताया, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद पति ने महिला को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया पत्नी ने बताया कि पति ने उसे व्हाट्सएप पर तीन बार तलाक लिखकर भेजा है और दहेज न देने पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है।
पति और परिवार असंतुष्ट
बनभुलपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदी मस्जिद के पास इन्द्रानगर की रहने वाली पीड़िता मुस्लिम महिला ने अपने बयान में बताया कि उसका निकाह बनभुलपुरा के रहने वाले एक युवक के साथ 23 मई 2022 को हुआ था निकाह में मिले दहेज से न तो उसका पति खुश था बल्कि उसका परिवार भी असंतुष्ट था और महिला को हमेशा खरी-खोटी सुनाता व परेशान करता था।
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निकाह के बाद से ही पति और सास ने दहेज में मोटर साइकिल मांगने की मांग करने लगे मोटर साइकिल न लाने पर पति ने उसे मातृत्व सुख (Happiness of motherhood) से दूर रखा इस पर महिला का आरोप है कि पति उसके साथ अक्सर अप्रकृतिक संबंध भी बनता था इसकी शिकायत महिला ने जब अपनी सास से की तो उन्होंने पति-पत्नी का निजी मामला कहते हुए उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जिससे पीड़िता महिला मानसिक तनाव (Mental stress) में रहने लगी।
घर से निकला
इसके साथ पीड़िता ने ये भी बताया कि 17 जनवरी 2023 को उसके पति व ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल और 2 लाख की नगद की डिमांड की और पूरा न होने पर घर से निकाल दिया जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो मेरे पति ने अपने आप को बचाने के लिये महिला हेल्प लाइन (Women Help Line) में प्रार्थना पत्र देते हुए माफी मांग ली जिसके बाद रिश्तेदारों ने मिलकर समझौता करा दिया और कहा कि अब पति उसे लेकर किराए के घर में अलग रहेगा जिसके बाद पति 26 सितंबर को Whatsapp पर तीन बार तीन तलाक लिखकर भेज दिया।
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ट्रिपल तलाक
मुस्लिम महिला ने बताया कि 26 सितंबर को पति ने उसे Whatsapp पर तीन बार तलाक लिखकर भेजा दिया और कहा कि आज से हमारा तुम्हारा कोई रिस्ता नहीं इस पूरे मामले में पीड़िता ने बनभूलपुरा थाने में पति, सास, जेठ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है SO बनभुलपुरा नीरज भाकुनी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (Protection of marriage rights) अधिनियम 2019 की धारा-3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.मामले की जांच की जा रही है।