Telecommunication Act: देश में नई सरकार के गठन के बाद टेलीकॉम नियम में भी नए बदलाव हो गए हैं.नया टेलीकॉम 2023 कानून देश में 26 जून से लागू हो गया है.ये कानून पिछले साल दिसंबर में संसद में पास हो गया था.टेलीकॉम के इस नए कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा.इससे ज्यादा सिम खरीदने पर उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा और अगर फर्जी तरीके से किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेता पाया गया तो उसको 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा.नए टेलीकॉम कानून में सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क को भी सस्पेंड कर सकेगी और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
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नया टेलीकॉम कानून 2023 बुधवार से लागू
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सरकार ने जो नए कानून बनाए है उसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतक 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे.इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार उन्हें 50 हजार रुपये जुर्माना और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था इसके बाद 21 दिसंबर को ये राज्यसभा से पास हुआ.राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून में बदल गया था जिसे अब नई सरकार के गठन के बाद 26 जून से लागू कर दिया गया है.इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं लेकिन इनमें से अभी केवल 39 सेक्शन को लागू किया गया है।
9 से ज्यादा सिम लेने पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
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टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 1,2,10 से 30,42 से 44,46,47,50 से 58,61 और 62 बुधवार से लागू हो गई हैं.इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स,पब्लिक सेफ्टी,नेशनल सिक्योरिटी,टेलीकम्यूनिकेशन की सेफ्टी,डिजिटल भारत निधि,इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट,यूजर्स की सेफ्टी,क्राइम जैसे अहम चीजें कवर की गई हैं।बुधवार से लागू हुए इस नए कानून से138 साल पुराना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम भी बदल जाएगा.अभी इस कानून से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है जो नए कानून द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को भी रिप्लेस करेगा साथ ही साथ ये ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।
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दूसरे की आईडी पर सिम लेना पड़ेगा महंगा
नए टेलीकॉम लॉ के तहत किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी.टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे यूजर्स अपनी शिकायत को ऑनलाइन को दर्ज करा सकेंगे।नए टेलीकॉम कानून में सरकार को जरुरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड करने और आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने का राइट मिल गया है.भीषण विद्रोह और जंग जैसी स्थिति में सरकार को ऐसा करने की अनुमति होगी.सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमैंट को टेक ओवर कर सकेगी सरकार ऐसा जब चाहे और जितने वक्त तक चाहे उतने वक्त तक सस्पेंड कर सकेगी।
स्पैम नंबर वालों पर कसेगा शिकंजा
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नए कानून में स्पैम नंबरों से आने वाली कॉल से निपटने के लिए भी नियम बनाए गए हैं.स्पैम नंबर या धोखाधड़ी करने वाले नंबरों को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को अब बेहद सख्त कदम उठाने होंगे.नए कानून में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्सटॉल करने के लिए राइट ऑफ वे के तहत नियमों को भी सरल बनाया गया है.सरकार लोगों के हित या पब्लिक सेफ्टी की जरुरतों या इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है।
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