Government has fixed the limit for purchasing petrol :अगर आप भी अपनी गाड़ी से रोजाना कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि गाड़ी से सफर तय करने के लिए आपको भी अपनी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल-डीजल की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन अगर आप से कह दिया जाए कि,आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल नहीं करा सकते है और केवल कुछ लीटर ही पेट्रोल-डीजल ले सकते हैं तो कैसे आप कई किलोमीटर का सफर तय करेंगे? ये बड़ा सवाल है।
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सरकार ने तय की पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट
दरअसल,त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट तय कर दी है.इसके तहत दो पहिया गाड़ियों को केवल 200 रुपये और चार पहिया गाड़ियों को केवल 500 रुपये का पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा.त्रिपुरा सरकार ने ये फैसला राज्य में आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई कमी के मद्देनजर लिया गया है।असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं.मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात के समय अब भी स्थगित है।
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2 पहिया,4 पहिया वाहनों के लिए तय की सीमा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश में पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि,वो एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा-तिपहिया वाहनों के लिए ये सीमा 40 और 15 लीटर होगी.खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडीशनल सेक्रेटरी निर्मल अधिकारी ने बताया कि,राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही में परेशानी होने के कारण पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कमी आई है.यही कारण है कि,पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर 1 मई से अगले आदेश तक पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है.बस और 3 पहिया वाहनों के अलावा टू-व्हीलर और फोर व्ही लर के लिए भी पेट्रोल खरीदने की लिमिट तय की गई है.इस आदेश के अनुसार टू-व्हीलर रोजाना 200 रुपये का और 4 व्हीटलर 500 रुपये रोजाना का पेट्रोल खरीद सकेंगे।