Uttar Pradesh News : UP से एक बड़ी खबर सामने आई है। जंहा उत्तरप्रदेश सरकार एक नया कानून ला रही है। बता दें कि लखनऊ लिफ्ट हादसों के देखते हुए योगी सरकार एक लिफ्ट एक्ट बनाने जा रही है। जिसमें बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट लगाने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करना अनिर्वाय होगा। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अब कोई लिफ्ट नहीं लगा सकेगा, आगर कोई बिना पंजीकरण के लिफ्ट लगावाता है और उस दौरान लिफ्ट या एस्केलेटर में हादसा होता है तो उस के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना व तीन महीने की सजा या दोनों का प्रावधान किया जाएगा, इसके साथ ही निदेशालय की टीम उस जगह जा कर सुरक्षा जांच करेगी।
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कठोर कानून लागू करने की तैयारी में..
इस लिफ्ट एक्ट में लिप्ट और एस्केलेटर दोनो ही आएंगे। आपको बता दें कि लिफ्ट के बंद होने, टूटकर गिरने और अन्य कारणों से इससे होने वाले हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कठोर कानून लागू करने की तैयारी में है।इसके साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों के साथ ही सरकारी कार्यालयों कड़े प्रावधान होंगा इस प्रस्तावित एक्ट में सभी प्रकार के लिफ्ट और एस्केलेटर दोनो ही आएंगे।
वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों के साथ ही सरकारी कार्यालयों कड़े प्रावधान होंगा। संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, लगने वाली सभी लिफ्ट और संचालक इसके दायरे में आएंगे। अगर घरेलू लिफ्ट नहीं है तो बचे सभी लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना जरूरी होगा।
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अनिवार्यता भी रजिस्ट्रेशन की शर्त में शामिल..
वहीं किसी भी बहुमंजिली भवन में लिफ्ट लगाने से पहले या अपने संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, लगने वाली सभी लिफ्ट और संचालक इसके दायरे में आएंगे। वहीं इस लिफ्त लगाने से पहले उसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिफ्ट लगने के बाद निदेशालय की टीम लिफ्ट का सुरक्षा आडिट करेगी। इसके साथ ही लिफ्ट के वार्षिक मेंटीनेंस, लिफ्ट ऑपरेटर की अनिवार्यता भी रजिस्ट्रेशन की शर्त में शामिल होगी।
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लिफ्ट एक्ट..
- किसी भी बहुमंजिली भवन में लिफ्ट लगाने से पहले उसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- लिफ्ट लगने के बाद निदेशालय की टीम सुरक्षा आडिट करेगी।
- लिफ्ट के वार्षिक मेंटीनेंस, लिफ्ट ऑपरेटर की अनिवार्यता भी रजिस्ट्रेशन की शर्त में शामिल होगी।