Rakhi Sawant: सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने राखी सावंत की अग्रीम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. राखी सावंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है. अदालत ने राखी को निचली अदालत में चार सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है. एक्ट्रेस राखी ने अपने पूर्व पति आदिल दुर्रानी का कथित अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप है.
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एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
आपको बता दे कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को एक्ट्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, राखी सावंत की अग्रिम जमानत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कतर दिया था. राखी के पूर्व पति आदिल दुर्रानी ने श्लील वीडियो लीक लीक करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. राखी और आदिल दुर्रानी दोनों अलग-अलग रहते है. बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राखी ने सुप्रीम का रुख किया था. लेकिन वहां से भी उनको निराशा मिली.
क्या है पूरा मामला ?
ये पूरा मामला राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी से जुड़ा हुआ है. सावंत से अलग रह रहे उनके पति आदिल दुर्रानी की शिकायत के आधार पर उपनगरीय अंबोली थाने में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है.
राखी ने इस मामले पर क्या कहा ?
इस मामले पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी में राखी ने कहा था कि उन्हें परेशान करने, उन पर दबाव डालने, झूठे एवं फर्जी मामले में उन्हें फंसाने की एकमात्र मंशा से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. राखी सावंत ने कहा कि यह प्राथमिकी कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है. उन्होंने अपने वकील के मार्फत जमानत याचिका दायर की थी.
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